भारत सरकार ने कारोबारियों और टैक्सदाताओं को बड़ी राहत देते हुए GST (Goods and Services Tax) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।यह कदम उन व्यापारियों के लिए राहतभरा साबित होगा जो तकनीकी दिक्कतों, वित्तीय दबाव या अन्य कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।
नई तारीख की घोषणा के साथ ही, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी करदाता देर से फाइलिंग के कारण पेनल्टी का सामना न करे।
सरकार का बड़ा फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि GST रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है ताकि छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर को राहत दी जा सके।
मुख्य जानकारी:
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पुरानी अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2025
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नई अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
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लाभार्थी: सभी पंजीकृत करदाता (Registered Taxpayers)
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विभाग: Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)
सरकार ने क्यों बढ़ाई GST की डेडलाइन
व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए निर्णय
सरकार को लगातार विभिन्न व्यापारिक संगठनों और टैक्स सलाहकारों से समय सीमा बढ़ाने की मांग मिल रही थी।
मुख्य कारण:
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GST पोर्टल पर तकनीकी समस्याएँ
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फाइलिंग में बढ़ता बोझ
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त्योहारों के दौरान व्यापारिक दबाव
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MSME सेक्टर की वित्तीय स्थिति
इस निर्णय से करोड़ों छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी जो समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे।
सरकार का उद्देश्य
टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना
सरकार का लक्ष्य है कि GST प्रणाली को और उपयोगकर्ता-हितैषी बनाया जाए ताकि टैक्स फाइलिंग आसान और पारदर्शी हो सके।
सरकार के कदम:
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GST पोर्टल को अपग्रेड करना
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रिटर्न प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाना
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टैक्स पेयर्स को पेनल्टी से राहत देना
करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
क्या करें और क्या न करें
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नई तारीख के भीतर रिटर्न अवश्य दाखिल करें
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पोर्टल पर अपडेटेड रिटर्न फॉर्म का उपयोग करें
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पुराने बकाया टैक्स को निपटाएं
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ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल की समयसीमा का पालन करें