केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की है परमपरागत कृषि विकास योजना (PKVY – Paramparagat Krishi Vikas Yojana) के तहत वर्ष 2025 में किसानों को ₹31,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है — किसानों को जैविक खेती (Organic Farming) के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि उत्पादन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना।
क्या है PKVY योजना 2025?
किसानों के लिए एक नई उम्मीद
PKVY (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह योजना कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है और पूरे देश में लागू की जा रही है।
मुख्य उद्देश्य:
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रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना
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मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना
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जैविक खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
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किसानों की आय में वृद्धि करना
 
₹31,500 की राशि कैसे मिलेगी?
किस्तों में दी जाएगी आर्थिक सहायता
किसानों को ₹31,500 की राशि प्रति हेक्टेयर तीन साल की अवधि में दी जाएगी। यह राशि विभिन्न चरणों में जारी की जाएगी ताकि किसान जैविक खेती की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अपनाएँ।
राशि वितरण का विवरण:
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पहली किस्त: ₹12,500 (पहले वर्ष में जैविक सामग्री और प्रशिक्षण के लिए)
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दूसरी किस्त: ₹10,000 (दूसरे वर्ष में प्रमाणन और उत्पादन के लिए)
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तीसरी किस्त: ₹9,000 (तीसरे वर्ष में मार्केटिंग और मूल्यवर्धन के लिए)
 
कौन लाभ उठा सकता है PKVY योजना का?
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
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आवेदक भारतीय नागरिक और किसान होना चाहिए
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किसान के पास खुद की या लीज पर कृषि भूमि होनी चाहिए
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आवेदक को जैविक खेती में रुचि होनी चाहिए
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किसान उत्पादक संगठन (FPO) या कृषक समूह (Cluster) के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है
 
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन
किसान PKVY की आधिकारिक वेबसाइट या कृषि विभाग के जिला कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
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किसान का आधार कार्ड
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भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक की कॉपी
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
 
योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)
| योजना का नाम | परमपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) | 
|---|---|
| शुरूआत का वर्ष | 2015 | 
| सहायता राशि | ₹31,500 प्रति हेक्टेयर (3 वर्ष में) | 
| योजना अवधि | 2025 तक जारी | 
| लाभार्थी | छोटे और मध्यम किसान | 
| संचालन विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |